साकेत कोर्ट ने IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में राहुल मीणा पर तय किए आरोप

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को आईआरएस (IRS) अधिकारी की बेटी की बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अंकित सिंगला की अदालत में हुई, जहां आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल की मांग की। अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 से शुरू करने का आदेश दिया है। इस संबंध में अधिक जानकारी ANI News पर उपलब्ध है।
घटना की पूरी जानकारी और पुलिस जांच
यह सनसनीखेज घटना 22 अप्रैल 2026 को ईस्ट ऑफ कैलाश के अमर कॉलोनी स्थित पीड़िता के घर पर हुई थी। 22 वर्षीय मृतका एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थीं और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी राहुल मीणा मृतका के घर पर पहले घरेलू नौकर के रूप में काम करता था जिसे फरवरी 2026 में नौकरी से निकाल दिया गया था। ऑनलाइन जुए में 5 लाख से 7 लाख रुपये के कर्ज के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का आरोप है कि मीणा ने चाबी का इस्तेमाल करके घर में प्रवेश किया, जहां उसने पैसे मांगने का विरोध करने पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया और मोबाइल चार्जिंग के तार से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद वह नकदी चुराकर और मृतका के भाई के कपड़े पहनकर मौके से फरार हो गया था।
चार्जशीट और कानूनी प्रक्रिया
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 16 जुलाई 2026 को 973 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसका संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपिका ठाकरान ने 18 जुलाई 2026 को लिया था। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई इस जांच में डीएनए प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन और 100 से अधिक कैमरों के सीसीटीवी फुटेज जैसे वैज्ञानिक साक्ष्यों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लूटा गया सारा सामान आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है और इस मामले में कुल 82 गवाहों के बयान शामिल हैं। मुकदमे के दौरान आरोपी की कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ता सायंतनी साहु और शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शुभम सिंघल पेश हुए।