डॉ. मनीष गुप्ता घरेलू सहायिका हत्याकांड: साकेत कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. मनीष गुप्ता के खिलाफ घरेलू सहायिका 45 वर्षीय मीना हलदार की हत्या के मामले में दायर चार्जशीट पर आधिकारिक रूप से संज्ञान ले लिया है। इस मामले की सुनवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) दीपिका ठाकरान ने की और आरोपी के वकील एडवोकेट कमल नयन तिवारी को दस्तावेजों की एक कॉपी उपलब्ध कराई। इस संबंध में अधिक जानकारी ANI News पर देखी जा सकती है। 14 सितंबर 2026 को औपचारिक रूप से दायर की गई 300 से अधिक पन्नों की इस चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी ANI National Category पर उपलब्ध है।
Investigators के अनुसार, यह घटना 18 सितंबर 2026 को अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले माउंट कैलाश क्षेत्र में डॉ. गुप्ता के निवास की छत पर हुई थी। मीना हलदार, जो परिवार के साथ लगभग 16 वर्षों से काम कर रही थीं, मृत पाई गईं। पुलिस के अनुसार, हत्या का मुख्य कारण डॉ. गुप्ता की पत्नी के प्रति पीड़िता की वफादारी से उनकी असंतोष था। इस मामले की पूरी रिपोर्ट Delhi Police Chargesheet Report में दी गई है।
अभियोजन पक्ष के सबूतों में एक चाकू और एक बल्ले की बरामदगी, आरोपी के कपड़ों पर मिले खून के नमूने जो पीड़िता से मेल खाते हैं, और 40 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े बचाव पक्ष के दावों को खारिज कर दिया है। इसके विपरीत, बचाव पक्ष के वकील कमल नयन तिवारी ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए आरोपों को झूठा बताया है। अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को तय की है।