गुरुग्राम पुलिस ने बाइकर शिवानी चौहान पर जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली की बाइकर शिवानी चौहान पर जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी कल्याण सिंह बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को पुलिस ने 15 सितंबर 2026 को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। यह घटना रविवार, 13 सितंबर 2026 को हुई थी जिसमें एक सफेद रंग की मारुति सियाज कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR-30-Y-4949 है, का इस्तेमाल किया गया था। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय अदालत ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले की जांच के लिए अपराध और महिला मामलों के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। जांच अधिकारी रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों को अपराध स्थल पर ले जाकर घटनाओं के क्रम को दोबारा तैयार करेंगे और अपराध स्क्रिप्ट को अंतिम रूप देंगे। यह मामला मूल रूप से सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन और सोहाना क्राइम ब्रांच द्वारा संभाला जा रहा था जिसे बाद में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78, 79 और 109(1) के तहत हत्या के प्रयास के आरोपों में बदल दिया गया। यह कदम पीड़िता के मोटरसाइकिल कैमरे के वीडियो फुटेज और उसके औपचारिक बयान की समीक्षा के बाद उठाया गया जिसमें कार द्वारा उसकी गाड़ी को बार-बार घेरने और टक्कर मारने का प्रयास किया गया था। 17 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, बैंसला दोस्तों के साथ एक क्लब से लौट रहा था जब लवनीश ने कथित तौर पर उसे चौहान का पीछा करने के लिए उकसाया। बचाव पक्ष के वकील ललित बिंदल ने तर्क दिया है कि यह घटना हत्या के प्रयास के बजाय तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला है, जबकि अधिकारियों ने इसमें शामिल वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस टीमें कार के अंदर मौजूद दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों की तलाश कर रही हैं, जिनके लिए फरीदाबाद और पलवल में अभियान चलाए जा रहे हैं।