गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामला: पुलिस ने दो आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लिया, अन्य की तलाश जारी

Kittu Kumari17 September 20261 min read10 viewsNCR
गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामला: पुलिस ने दो आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लिया, अन्य की तलाश जारी

घटना और पुलिस कार्रवाई

गुरुग्राम पुलिस ने 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई हिट-एंड-रन की घटना के मामले में 33 वर्षीय कल्याण बैंसला और उनके चचेरे भाई 34 वर्षीय लवनीश गुर्जर को दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। यह घटना 27 वर्षीय दिल्ली की बाइकर शिवानी चौहान उर्फ 'सिया' से जुड़ी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि बेनीवाल द्वारा दी गई यह रिमांड 18 सितंबर तक बढ़ाई गई है, ताकि अधिकारी अपराध स्थल का पुनर्निर्माण कर सकें और पलवल तथा फरीदाबाद में छिपे अन्य सह-आरोपियों का पता लगा सकें।

घटना का विवरण और गिरफ्तारी

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यह घटना गोल्फ कोर्स रोड पर हुई, जहां पलवल के चांदहट के जिम मालिक और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी बैंसला ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी से पीड़िता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। क्रैश का डैशकैम और हेलमेट-कैमरे का फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। राजस्थान के दौसा में अपनी शुरुआती गिरफ्तारी के बाद, बैंसला ने कथित तौर पर हिरासत से भागने की कोशिश की, जिससे उसे मामूली चोटें आईं। टकराव में शामिल सफेद मारुति सुजुकी सियाज को बैंसला ने असम में तैनात एक सेना के अधिकारी से दो दिन पहले उधार लिया था।

अदालत की कार्यवाही और आरोप

अदालत की कार्यवाही के दौरान, सहायक अभियोजक डॉ. सुमित्रा और सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन के सहायक उप-निरीक्षक जगबीर सिंह ने तर्क दिया कि प्रकटीकरण ब statements में पहचाن गए फरार साथियों को पकड़ने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। आरोपियों के वकीलों ने झूठे फंसाने का दावा करते हुए हिरासत की याचिका का विरोध किया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने, जान खतरे में डालने, पीछा करने (धारा 78), महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने (धारा 79), हत्या का प्रयास (धारा 109) और संयुक्त आपराधिक दायित्व के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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