नई दिल्ली मतदाता सूची मसौदे पर ईआरओ ने दी सफाई, कहा नाम न होना अयोग्यता नहीं

Kittu Kumari17 September 20262 min read17 viewsDelhi Local
नई दिल्ली मतदाता सूची मसौदे पर ईआरओ ने दी सफाई, कहा नाम न होना अयोग्यता नहीं

नई दिल्ली में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-40 के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस रिपोर्ट में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम गायब होने पर सवाल उठाए गए थे। ईआरओ ने साफ किया है कि ड्राफ्ट सूची में किसी नाम का शामिल न होना अयोग्यता का अंतिम निर्धारण नहीं है। यह स्पष्टीकरण 16 सितंबर 2026 को पब्लिश हुई मीडिया रिपोर्ट In seat Kejriwal lost by thin margin, nearly 40% names added before 2025 polls now missing in SIR draft के जवाब में आया है। इसके बारे में CEO Delhi Office ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी।

चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत हो रहा है काम

प्रेस नोट के मुताबिक, दिल्ली में मतदाता सूचियों का SIR भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक छूटे न और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने 14 मई 2026 के निर्देशों के तहत घर-घर जाकर फॉर्म बांटे और सत्यापन किया। 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची इसी प्रक्रिया के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें 30 जून से 17 अगस्त 2026 तक चले गणना चरण के दौरान जमा किए गए फॉर्म शामिल हैं।



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फॉर्म 6 के जरिए नाम जोड़ने का अवसर

ईआरओ ने स्पष्ट किया कि जिन पात्र व्यक्तियों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली दावे और आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के छात्रों के संबंध में ईआरओ ने बताया कि वे गणना चरण के दौरान दिल्ली से बाहर चले गए थे, इसलिए बीएलओ ने उन्हें एएसडीडी सूची में सही ढंग से रखा था। मतदाता फॉर्म 8 का उपयोग करके सुधार या निवास परिवर्तन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।



आवेदन जमा करने के तरीके और अंतिम सूची की तारीख

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और अन्य नियमों के तहत यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है और वह पात्रता पूरी करता है, तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 जमा कर सकता है। आवेदन ईआरओ, एआरओ या बीएलओ के पास, मतदान केंद्रों पर, या ECINET मोबाइल ऐप या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी, और कार्यालय ने सभी से अपनी प्रविष्टियों की जांच करने की अपील की है।

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