दिल्ली में भूजल स्तर सुधारने के लिए मास्टर प्लान-2047 के तहत नई रेनवाटर हार्वेस्टिंग नीति लागू

दिल्ली में भूजल स्तर को बेहतर बनाने और बारिश के पानी को सहेजने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है, जो मास्टर प्लान-2047 का मुख्य हिस्सा है। इस रणनीति के तहत छोटे बांधों, कृत्रिम रिचार्ज संरचनाओं और छतों, पार्कों, झीलों, सड़कों और यमुना बाढ़ के मैदान को जोड़ने वाली प्रणालियों के माध्यम से बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में बारिश के पानी का वार्षिक प्रवाह संभावित रूप से 175 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से 24.39 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को रिचार्ज के लिए उपयुक्त माना गया है और छतों से सालाना 14.69 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा किया जा सकता है।
नए नियम और वित्तीय प्रोत्साहन
साल 2001 से 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंडों के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। साल 2026 के नए दिशानिर्देशों के तहत नियमों का पालन करने वाले संपत्ति मालिकों को दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा सिस्टम लगवाने के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। नियमों का पालन न करने पर पानी के बिल पर 50 प्रतिशत तक का अधिभार लग सकता है और संपत्ति के आकार के आधार पर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जो गैर-आवासीय इमारतों के लिए 50 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली जल बोर्ड इस प्रणाली की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहा है।
प्रगति रिपोर्ट और स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट
जुलाई 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में 730 रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहाल किए जा चुके हैं और 750 से अधिक नए या बहाली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने विशेष रूप से 611 प्रणालियों की बहाली का काम हाथ में लिया है जिसमें से 330 पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 75 मुख्यमंत्री श्री स्कूलों में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और इसे लगभग 800 सरकारी तथा एमसीडी स्कूलों तक बढ़ाने की योजना है।
एनजीटी की सख्त निगरानी
इन सभी प्रयासों के बावजूद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। 19 अगस्त 2026 को एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को सिस्टम के रखरखाव, भूजल निगरानी के लिए पिएजोमीटर की कमी, अनुचित बोरवेल गहराई और प्रदूषण के जोखिम से संबंधित चिंताओं पर चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। एनजीटी ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 के लिए तय की है। नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जैसी कई एजेंसियां प्रवर्तन और बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित करने के लिए आपस में तालमेल बनाकर काम कर रही हैं।