दिल्ली सरकार ने भवन सुरक्षा के लिए संशोधित अग्नि सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया

Kittu Kumari29 August 20262 min read154 viewsDelhi Local
दिल्ली सरकार ने भवन सुरक्षा के लिए संशोधित अग्नि सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया

दिल्ली सरकार ने भवनों में आग से बचाव और सुरक्षा के लिए व्यापक न्यूनतम मानक लाते हुए दिल्ली फायर सर्विस (संशोधन) नियम, 2026 को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इन नियमों को दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा 28 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया गया था और इसकी जानकारी 29 अगस्त 2026 को सार्वजनिक की गई थी, जैसा कि यूनीवार्ता की रिपोर्ट में बताया गया है। ये नए नियम उस तारीख से प्रभावी होंगे जब दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) संशोधित यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लाॅज (UBBL), 2016 को अधिसूचित करेगा।

नीति में ये बदलाव शहर में हुई हालिया आग की त्रासदियों के बाद किए गए हैं, विशेष रूप से मालवीय नगर के एक होटल में जून की घटना जिसके कारण 23 मौतें हुई थीं। नए आदेश में 18 व्यापक न्यूनतम सुरक्षा मानक पेश किए गए हैं, जिसमें भवन की ऊंचाई और उपयोग श्रेणी के आधार पर विशिष्ट आवश्यकताएं तय की गई हैं। प्रमुख प्रावधानों में दमकल गाड़ियों के लिए अनिवार्य रूप से छह मीटर चौड़े अबाधित रास्ते, धुआं प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना, स्वचालित अग्नि का पता लगाने और अलार्म सिस्टम, वॉयस इवेक्युएशन सिस्टम और विशेष अग्निशामक पंप शामिल हैं।

फायर पंप, अग्निशामक लिफ्ट और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए अब आपातकालीन बिजली की आपूर्ति अनिवार्य होगी, साथ ही निर्दिष्ट फायर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष Sood ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और उन्होंने इन संशोधनों को अधिक लचीली राजधानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नए ढांचे के तहत, दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के निदेशक के पास उन मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य करने का अधिकार सुरक्षित है जहां विशिष्ट भवन उप-नियम मौन हैं।

इसके अलावा, सरकार विशिष्ट क्षेत्रों या भवन श्रेणियों के लिए छूट या संशोधन देने का अधिकार भी रखती है। कार्यान्वयन में अग्नि सुरक्षा प्रमाणन में शामिल तीसरे पक्ष के परीक्षकों के लिए एक मानिथ निरीक्षण चेकलिस्ट भी शामिल होगी। लंबित आवेदनों पर मूल रूप से उनके जमा करने के समय लागू प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

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