दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट की याचिकाओं पर कुश्ती महासंघ से मांगा जवाब

Kittu Kumari1 September 20262 min read122 viewsDelhi Local
दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट की याचिकाओं पर कुश्ती महासंघ से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट द्वारा कुश्ती महासंघ (WFI) के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली अदालत ने WFI को 9 मई और 17 जून 2026 को जारी दो नोटिसों और उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान WFI के वकील ने कहा कि फोगाट नोटिस से जुड़ी दो पिछली बैठकों में शामिल नहीं हुईं और उनके लिए 2 सितंबर 2026 को अंतिम मौका तय किया गया था। विनेश फोगाट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने तर्क दिया कि उनकी मुक्किल ने WFI से बैठक में शामिल होने से पहले अनुशासनात्मक समिति के सदस्यों के नाम बताने की मांग की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर 2026 को होगी।

विनेश फोगाट की याचिका में लगाए गए आरोप

अपनी याचिका में विनेश फोगाट ने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही मनमानी और भेदभावपूर्ण है और यह शक्ति का गलत इस्तेमाल है। उन्होंने तर्क दिया कि पहला नोटिस कानूनी रूप से गलत है क्योंकि इसमें 2015 के पुराने यूडब्ल्यूडब्ल्यू एंटी-डoping नियमों और एक गैर-मौजूद नियम 56 का हवाला दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके ठिकाने से जुड़ा कथित उल्लंघन विश्व एंटी-डोपिंग कोड के तहत अनुच्छेद 2.4 के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। फोगाट ने यह भी साफ किया कि मार्च 2024 के ट्रायल के दौरान दो वजन श्रेणियों में उनकी भागीदारी को तत्कालीन WFI तदर्थ समिति ने मंजूरी दी थी।

मातृत्व अवकाश नीति पर भी नोटिस जारी

अलग से, अदालत ने मातृत्व अवकाश के बाद खेल में लौटने वाली महिला एथलीटों के लिए एक व्यापक नीति की मांग वाली विनेश फोगाट की याचिका पर WFI और अन्य को नोटिस जारी किया। फोगाट, जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को बच्चे को जन्म दिया था, उनका आरोप है कि WFI ने एक ऐसी पात्रता व्यवस्था लागू की जिससे अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से 1 जनवरी 2026 से खेलने की मंजूरी मिलने के बावजूद उन्हें चयन से बाहर कर दिया गया। अदालत ने मातृत्व नीति से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।

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