दिल्ली हाईकोर्ट ने मालवीय नगर आग कांड के आरोपी होटल मालिक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 15 सितंबर 2026 को राम मनोहर Lohia RML अस्पताल को जेल में बंद लोकेश बजाज की सेहत पर विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने दिया है। लोकेश बजाज मालवीय नगर के हौस रानी इलाके में स्थित फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट का मालिक है और गंभीर आंतों की रुकावट के चलते अंतरिम जमानत मांग रहा है। वह 24 अगस्त 2026 से आरएमएल अस्पताल में इलाज करा रहा है। ट्रायल कोर्ट ने 3 सितंबर 2026 को उसकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अतिरिक्त सत्र जज समर विशाल ने तब कहा था कि उसे हिरासत में सही इलाज मिल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को तय की गई है। बजाज पर 3 जून को हुई भीषण आग की घटना के आरोप हैं। इस पांच मंजिला इमारत में लगी आग से 23 लोगों की मौत हुई थी और 24 घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने बजाज के अलावा उसके प्रबंधक सह लेखाकार जय मिश्रा और रसोइया केशव नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस जांच के अनुसार यह 26 कमरों का ढांचा नियमों के खिलाफ चलाया जा रहा था जबकि बेड एंड ब्रेकफास्ट नियमों में अधिकतम छह कमरों की अनुमति है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उचित फायर एग्जिट न होने और केवल आने-जाने का एक ही रास्ता होने के कारण होटल लाइसेंस का आवेदन खारिज हो गया था फिर भी संचालन जारी रहा। माना जा रहा है कि आग रसोई में तब लगी जब केशव नेगी चाय बनाते समय ऑयल फ्रायर को बिना निगरानी के छोड़ गया था।