दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए जांच के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2026 को यूक्रेनी नागरिकों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए द्वारा आतंकवाद के एक मामले में जांच की अवधि बढ़ाने को चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मधु जैन ने की थी, जिन्होंने 11 अगस्त 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक शामिल हैं, जिन्हें अप्रैल 2026 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस बारे में अधिक जानकारी ANI News पर देखी जा सकती है। यह विवाद पटियाला हाउस स्थित एनआईए अदालत के 4 जून 2026 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसके तहत यूएपीए की धारा 43डी के तहत जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई थी। इससे संबंधित अन्य विवरण ANI News पर उपलब्ध हैं।