दिल्ली उच्च न्यायालय का डीयू को आदेश, तीन दिन में पीजी दाखिला याचिका का समाधान करें

Kittu Kumari31 August 20262 min read89 viewsDelhi Local
दिल्ली उच्च न्यायालय का डीयू को आदेश, तीन दिन में पीजी दाखिला याचिका का समाधान करें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की स्नातकोत्तर (पीजी) दाखिला प्राथमिकता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। 31 अगस्त 2026 को जारी एक आदेश में, अदालत ने विश्वविद्यालय की शिकायत निवारण समिति को मामले की समीक्षा करने और तीन दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व वकील पांचजन्य बत्रा सिंह ने किया, ने अदालत से डीयू द्वारा लागू दाखिला प्राथमिकता प्रणाली को रद्द करने का आग्रह किया। यह याचिका एमए राजनीति विज्ञान कार्यक्रम में मेरिट के आधार पर छात्र को दाखिला देने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग करती है।

छात्र ने नीति को बताया मनमाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए कार्यक्रम का चौथा वर्ष पूरा करने वाले एक छात्र ने तर्क दिया कि उन्होंने इस समझ के साथ राजनीति विज्ञान को अपना मुख्य विषय चुना था कि वे अपनी डिग्री पूरी होने पर एक वर्षीय एमए राजनीति विज्ञान कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। याचिका में दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय की नीति मनमाने ढंग से है, स्थापित कानूनी सिद्धांतों का खंडन करती है, और उन छात्रों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती है जिन्हें उच्च शिक्षण शुल्क वाले निजी विश्वविद्यालयों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

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न्यायिक हस्तक्षेप और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई

यह न्यायिक हस्तक्षेप विश्वविद्यालय की हालिया प्रशासनिक कार्रवाइयों के बाद आया है, जिसमें 2026-27 स्नातक दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 24 जून 2026 को 12 सदस्यीय केंद्रीय शिकायत निवारण समिति का गठन शामिल है। उच्च शिक्षा दाखिलों से जुड़ी पिछली न्यायिक गतिविधियों में 18 अगस्त 2026 का दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला शामिल है जिसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को चल रहे मुकदमे के अंतिम परिणाम के अधीन 'वंचना अंकों' के आधार पर अपनी स्नातकोत्तर दाखिला प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी।

डीयू से जुड़े अन्य हालिया विकास

दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य हालिया विकास में 22 और 23 अगस्त 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च, और 25 मार्च 2026 का एक निर्देश शामिल है जिसमें अनिवार्य किया गया है कि छात्र विरोध प्रदर्शनों को 72 घंटे पहले मंजूरी दी जानी चाहिए।

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