दिल्ली सरकार ने हाल ही में शुरू की गई लक्ष्मी योजना के तहत रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की तीन साल की लॉक-इन अवधि में बदलाव करने पर विचार शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि लॉक-इन अवधि में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसे बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए newsonair.gov.in से अधिक विवरण देखा जा सकता है। योजना की शुरुआत के दो साल बाद इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 26 अगस्त 2026 को शुरू की गई इस योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
मौजूदा नियम के अनुसार इस राशि में से 1,500 रुपये को तीन साल के लिए आरडी या एफडी खाते में जमा करना अनिवार्य है, जिसकी परिपक्वता अवधि 31 जुलाई 2029 को समाप्त होगी। वहीं बाकी के 1,000 रुपये तुरंत खर्च करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी वॉलेट में भेजे जाते हैं।
वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों का कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना जरूरी है। आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, चार पहिया वाहन मालिक और तीन से अधिक बच्चों वाले लोग इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। पोर्टल पर पंजीकरण 1 अगस्त 2026 से शुरू हुआ था और पहली किस्त का वितरण 1 सितंबर 2026 को तय किया गया है।