दिल्ली सरकार ने ऊंची इमारतों के लिए नए 18-सूत्रीय अग्नि सुरक्षा नियम किए लागू

दिल्ली सरकार ने राजधानी की ऊंची इमारतों के लिए एक व्यापक 18-सूत्रीय अग्नि सुरक्षा ढांचा पेश करते हुए दिल्ली अग्नि सेवा संशोधन नियम, 2026 को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह नया आदेश गृह विभाग द्वारा 28 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था। इस नए नियम के तहत राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। यह कदम हाल ही में हुई कई दुखद आग की घटनाओं के बाद उठाया गया है जिनमें लगभग 41 लोगों की जान चली गई थी, और इसमें जून महीने में मालवीया नगर में हुई एक बड़ी आग की घटना भी शामिल है जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए पीटीआई न्यूज की रिपोर्ट देख सकते हैं।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने 29 अगस्त 2026 को घोषणा की कि ये नए नियम स्थानीय सुरक्षा मानकों को अद्यतन एकीकृत भवन उप-नियम (UBBL)-2016 के साथ जोड़ते हैं। ये नए नियम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित UBBL-2016 को अधिसूचित करने पर लागू होते हैं और इनके तहत कड़े सुरक्षा बुनियादी ढांचे को अनिवार्य बनाया गया है। इन आवश्यकताओं में दमकल गाड़ियों के लिए कम से कम छह मीटर का स्पष्ट रास्ता, फायर-चेक दरवाजे लगाना, दबावयुक्त निकास प्रणाली, और स्प्रिंकलर तथा धुआं प्रबंधन इकाइयों जैसी उन्नत स्वचालित पहचान प्रणालियां शामिल हैं।
इमारतों में समर्पित आंतरिक हाइड्रेंट नेटवर्क, सुरक्षा प्रणालियों के लिए आपातकालीन बिजली बैकअप, फायर लिफ्ट और स्पष्ट आपातकालीन संकेत होना भी अनिवार्य किया गया है। संशोधित ढांचे के तहत दिल्ली अग्नि सेवाओं के निदेशक के पास अंतरराष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता होने पर भवन उप-नियमों से परे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य करने का अधिकार है। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तीसरे पक्ष के अग्नि सुरक्षा परीक्षकों के लिए एक मानकीकृत निरीक्षण चेकलिस्ट भी शुरू की गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी यूनीवार्ता पर उपलब्ध है।
लंबित निकासी आवेदनों को पिछले नियमों के तहत ही प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन नई नीति यह अनिवार्य करती है कि दिल्ली अग्नि सेवा नियमों में सभी अग्नि-सुरक्षा संदर्भ अब भारत के राष्ट्रीय भवन कोड के बजाय एकीकृत भवन उप-नियमों की ओर इशारा करेंगे। यह बदलाव राजधानी की सभी ऊंची इमारतों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है।