दिल्ली चुनाव आयोग ने जारी किया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 47 लाख से ज्यादा मतदाता अनकलेक्टेबल घोषित

भारतीय निर्वाचन आयोग दिल्ली के लिए सोमवार, 31 अगस्त 2026 को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा है। यह प्रकाशन 17 अगस्त 2026 को घर-घर सत्यापन अभियान के पूरा होने के बाद हो रहा है। कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 4.77 लाख मतदाताओं को 'अनकलेक्टेबल' यानी एएसडीडीओएफ श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी में नाम होना वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से नाम हटना नहीं है।
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय
जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट में नहीं हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। दोबारा नाम शामिल कराने के लिए पात्रता का प्रमाण देना होगा, क्योंकि केवल ईपिक वोटर कार्ड होना सक्रिय स्थिति की गारंटी नहीं देता है। दस्तावेज संबंधी नियम उम्र से जुड़े हैं, जैसे 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने और एक माता-पिता के दस्तावेज देने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने और दोनों माता-पिता के दस्तावेज जमा करने होंगे। इस बारे में अधिक जानकारी चुनाव कानून पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।
सत्यापन और अंतिम मतदाता सूची की तिथि
नागरिकता या उम्र में गड़बड़ी का संदेह होने पर चुनावी पंजीकरण अधिकारी अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकते हैं। ओखला क्षेत्र में 'अनकलेक्टेबल' रिकॉर्ड सबसे अधिक पाए गए हैं। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के होने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। सहायता के लिए निवासी चुनाव हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।