दिल्ली कोर्ट का आदेश: पत्रकार करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश

Kittu Kumari17 September 20262 min read14 viewsDelhi Local
दिल्ली कोर्ट का आदेश: पत्रकार करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को साइबर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदू संतों, ऐतिहासिक हस्तियों और भारत के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट और वीडियो को लेकर पत्रकार करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता की अदालत ने अधिवक्ता अमिता सचदेवा की शिकायत पर दिया है। अदालत ने कहा कि शिकायत और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से संज्ञेय अपराध बनता है जिसकी जांच की आवश्यकता है। अदालत ने एसएचओ, साइबर पुलिस स्टेशन को कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करने और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अजीज ने एक्स पर कई पोस्ट और वीडियो शेयर किए जिनसे हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया और सांप्रदायिक सौहार्द तथा देश विरोधी भावना को बढ़ावा मिला। शिकायत के अनुसार, 9 फरवरी 2025 को एक पोस्ट में एक हिंदू संत की शारीरिक विकलांगता का मजाक उड़ाया गया था। इसके अलावा 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी, 19 फरवरी को हिंदू योद्धाओं और राजाओं का मजाक उड़ाने वाला वीडियो, 20 फरवरी को औरंगजेब का गुणगान करने वाला वीडियो तथा 23 और 26 फरवरी को हिंदू धर्म और वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां शामिल थीं।

साइबर पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया में अदालत को बताया कि पोस्ट में अशुद्धता और सीधे तौर पर हिंदू धर्म को निशाना बनाने वाले बयान थे, लेकिन यह राजनीतिक और ऐतिहासिक टिप्पणी, आलोचना और व्यंग्य की तरह भी थे। पुलिस ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर यह तय करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोप सही हैं या नहीं। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट के संचालन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच और संरक्षण की प्रक्रिया जरूरी है।

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