कोयला ब्लॉक आवंटन मामला: सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Kittu Kumari1 September 20261 min read104 viewsNational
कोयला ब्लॉक आवंटन मामला: सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। विशेष सीबीआई जज वीरेंद्र कुमार खर्ताना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और मणिकम टैगोर की ओर से दायर विरोध याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह याचिकाएं सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ हैं जो मेसर्स निपॉन डेंड्रो इस्पात लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है। अदालत अब इस मामले में 10 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुनाएगी। यह कानूनी कार्रवाई याचिकाकर्ताओं के वकिलों और सीबीआई के प्रतिनिधियों की दलीलें सुनने के बाद तय की गई है। इस मामले की शुरुआत 5 सितंबर 2012 को सात सांसदों की एक शिकायत से हुई थी, जिसमें 1993 से 2004 के बीच हुए कोयला ब्लॉक आवंटन पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद संदीप दीक्षित ने 14 सितंबर 2012 को एक पूरक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें 24 विशिष्ट ब्लॉकों का जिक्र किया गया था। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इसमें कोई आपराधिक साजिश या पद के दुरुपयोग के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने कैग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला देते हुए आगे की जांच की मांग लगातार की है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में 214 कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया गया था। इस मामले की विस्तृत जानकारी रिपोर्ट और नेशनल न्यूज में उपलब्ध है, जबकि अन्य विवरण जनरल न्यूज श्रेणी से लिए गए हैं।

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